कोंडागांव, 23 फरवरी 2026/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा नगर से गुजरने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार जिला कोण्डागांव अंतर्गत नगरीय क्षेत्र कोण्डागांव में सघन आबादी व भीड़ होने से एवं कोण्डागांव-जगलदपुर (NH-30) नगर के मध्यभाग से गुजरने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटना एवं जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसे देखते हुए नगर के बाहरी सीमा में दोनों तरफ बाई पास सड़क का निर्माण किया गया है। अतः नगर की स्थिति को संतुलित बनाये रखने एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत नगर से गुजरने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त आदेश के परिपालन में नगर में प्रवेश होने वाले भारी वाहन बाईपास सड़क से आवागमन करेंगे एवं नगर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति उपरांत ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
