ठेलकाडीह में क्लीनिकों और अस्पताल का औचक निरीक्षण, कई संस्थान वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में रहे असमर्थ

सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई जारी, नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी वैधानिक कार्रवाई

खैरागढ़। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों एवं अवैध पैथोलॉजी सेंटरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर 2026 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के निर्देश पर गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ठेलकाडीह क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्लीनिकों एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन से संबंधित वैध दस्तावेजों, आवश्यक प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच करना था।

निरीक्षण के दौरान कुछ स्वास्थ्य संस्थान संचालन से संबंधित आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित संचालकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

चार स्वास्थ्य संस्थानों की हुई जांच

प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, टीम ने ठेलकाडीह क्षेत्र में संचालित चार स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की।

संजीवनी क्लीनिक: डॉ. राधेश्याम देवांगन द्वारा संचालित इस क्लीनिक में निरीक्षण के दौरान संचालन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी: निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।

श्री नागेश्वर वर्मा द्वारा संचालित क्लीनिक: जांच के दौरान क्लीनिक के संचालन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

एसेस हॉस्पिटल: अस्पताल के संचालन से संबंधित आवश्यक वैध दस्तावेज निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए।

स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, जिन संस्थानों के संचालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने और नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, निरीक्षण के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना अपने आप में किसी संस्थान के अवैध संचालन का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित संस्थानों की वैधानिक स्थिति दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार जांच के बाद निर्धारित होगी।

दस्तावेजों के सत्यापन और ऑनलाइन आवेदन के निर्देश

निरीक्षण के पश्चात संबंधित संचालकों को समझाइश देते हुए निर्देशित किया गया कि वे अपने संस्थान के संचालन से संबंधित सभी आवश्यक वैध दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। जिन संचालकों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन्हें एनएचए कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित अभिलेख जमा करने तथा नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा लागू नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक, दंडात्मक एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

सीएमएचओ के निर्देश पर लगातार जारी रहेगा अभियान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल में डॉ. पंकज वैष्णव, डॉ. मोहम्मद असलम एवं डॉ. एच.एस. साहू शामिल रहे। टीम द्वारा ठेलकाडीह क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण कर दस्तावेजों की उपलब्धता एवं नियमानुसार संचालन की स्थिति का जायजा लिया गया।

सीएमएचओ डॉ. शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में झोलाछाप चिकित्सकों तथा नियमों के विपरीत संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन में निर्धारित नियमों, आवश्यक पंजीयन एवं प्रमाण-पत्रों का पालन करना मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही औचक जांच को स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अब संबंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन और नियमानुसार आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। विभागीय अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को नियमानुसार संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित एवं उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों।

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