राजनांदगाँव जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगाँव में लंबित निष्पादन प्रकरण कमांक-24/94 भागवत साहू विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं 24/60 देवदास साहू विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पूर्व जिला आयोग के आदेश दिनांक-18.01.2024 के परिपालन में प्रकरण मध्यस्थता सेल उपभोक्ता आयोग के श्री राजेन्द्र शर्मा एवं श्रीमती गौरी शर्मा को प्रकरण सौंपा गया। मध्यस्थता सेल के प्रयास से उक्त दोनों प्रकरणों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा परिवादी को कमशः राशि 2,87,002/- रूपये तथा राशि 5,79049/- रूपये का चेक दोनों पक्षों के आपसी सहमति एवं मध्यस्थता सेल के सहयोग से जिला आयोग राजनांदगाँव में आज दिनांक-10.12.2024 को जमा किया गया। जिला आयोग, राजनांदगाँव के अध्यक्ष माननीय श्री प्रशान्त कुन्डू एवं सदस्य श्री आनंद वर्गीस द्वारा जानकारी दी गयी कि मध्यस्थता सेल के सहयोग से निपटाये गये उक्त प्रकरण छत्तीसगढ में प्रथम प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया है। प्रकरणों में अधिवक्तागण श्री गजेन्द्र बख्शी एवं श्री वैभव शुक्ला वा श्री धर्मेन्द्र जैन, श्री मोहनीश कुमार डोटे को भी धन्यवाद प्रेषित किया गया। जिन्होंने मध्यस्थता सेल के द्वारा किये गये निर्णय का परिपालन किया।
जिला आयोग राजनांदगाँव में अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में लंबित प्रकरणों का निपटारा शिघ्रता से संपन्न किया जा रहा है। आशा की जाती है कि मध्यस्थता सेल के सहयोग से लंबित प्रकरणों में भी शीघ्र सामाधान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।