मोहला 2 अगस्त 2024। व्यक्तिगत वन अधिकारों के अभीलेखिकरण तथा वन अधिकार धारकों के मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसानों को अधिकार हस्तांतरण किए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से किए जाने वाले कार्यवाही की विस्तृत प्रक्रिया के संबंध में राजस्व विभाग, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग एवं भू-अभिलेख के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि वन अधिकार पत्रक धारकों के ऋण पुस्तिका सहित अन्य सभी अभिलेख अद्यतन रखें। उन्होंने कहा कि ऋण पुस्तिका, वन अधिकार पत्रक पंजी संधारित करें। वन अधिकार पत्रक धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में डाटा संग्रहित करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग के अधिकारी इस कार्य को बेहद संवेदनशीलता के साथ गंभीरता पूर्वक करें। वन अधिकार पत्रक धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वैध वारिसान का नाम दर्ज करते हुए उसे भूमि हस्तांतरित करने की कार्यवाही करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकार पत्रक धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वैध वारिसान को भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि वन अधिकार पत्रक धारक की भूमि यदि वह राजस्व विभाग से संबंधित भूमि है, तो संबंधित भूमि का नामांकन, बटवारा, फौती का कार्य राजस्व विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा। इसी तरह यदि वह भूमि वन विभाग से संबंधित है, तो वन विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही किया जाएगा। वन अधिकार पत्रक धारकों के भूमि हस्तांतरण के संबंध में निहित प्रक्रिया के तहत उसके वैध वारिसो को भूमि हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में प्रशिक्षण में अधिकारियों को जानकारी दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, एसडीएम मोहला श्री हेमेन्द्र भुआर्य, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।