पेंशनर्स एसोसिएशन की प्रांतीय बैंठक में गहरा रोष जताया। 

राज्य सरकार द्वारा पेेंशनरों की लगातार उपेक्षा पर

 राजनांदगांव:- पेंशनर्स एसोसिएशन छ.ग. प्रदेश पंजीयन क्रमांक १८४४ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में सम्पन्न हुई जिसमें सर्व सम्मति से संगठन की एकजुटता एवं विस्तार एवं छ.ग. सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया गया।

 पदाधिकारियों ने कहा कि आज छ.ग.प्रदेश की स्थापना २४ वर्ष हो चुका है परन्तु आज तक पेंशनरो के स्वत्वों की बटवारा म.प्र. एवं छ.ग. के बीच नहीं होने के कारण २००६ में ६वाँ वेतन मान मेेंं ३२ माह के एरियर्स वर्ष २०१६ में ७वाँ वेतन मान के पेंशन एरियर्स एवं वर्ष २००६ में प्रतिवर्ष दी जा रही महगाँई राहत के वर्षो के पेंशन एरियर्स से वंचित हो चुके है। उसका मूल कारण है म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम २००० की धारा ४९ (६) के कारण पेंशनरों के देय स्वत्वों के आदेश के पूर्व म.प्र. एवं छ.ग. सरकारों को एक दुसरे से सहमति लेने-देने मेें विलंब होता है, जिससे आदेश देर से निकाला जा रहा है।

 पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री यशवंत देवान ने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक स्थिति सम्पूर्ण भारत देश के केवल छ.ग. एवं म.प्र. मेें है। भारत एक देश भारत का एक ही संविधान है तो ऐसी स्थिति क्यों? पेंशनरों ने निर्णय लेकर छ.ग. सरकार के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, से माँग की है कि, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के समक्ष वस्तु स्थिति स्पष्ट कर धारा ४९ (६) समाप्त कराने आवश्यक पहल करावे आज म.प्र. शासन में वर्षो तक सेवाधारियों अधिकारी कर्मचारी जिनका सेवा काल में अनिवार्य कटौती राशि जमा है तो कई करोड़ मेें है, छ.ग. शासन में सेवानिवृत्त हो रहे है, अत: धारा ४९(६) समाप्त होगी एवं छ.ग. के अधिकारी/कर्मचारी के साथ ही पेंशनरों को वेतनमान मँहगाई एवं अन्य राहत मिलने लगेगा।

 उन्होने कहां कि आज भारत सरकार के पेंशनरों ५० प्रतिशत मंहगाई भत्ता दे रहा है परन्तु छ.ग. के पेंशनरों को मात्र ४२ प्रतिशत मंहगाई भत्ता दी जा रही है, जो ८ प्रतिशत कम है कर्मचारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों के सेवाकाल मेें सेवानिवृत्त के अंतिम एक वर्ष में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण पेंशन अदायगी में वर्षो लग जाता है, परिवार सेवानिवृत्त के बाद परिवार के संचालन में काफी कठिनाई होती है। जमा राशि के विरूद्ध ग्रेच्युटी अवकाश नगदीकरण जी.पी.एफ. भुगतान में वर्षों लग जाता है, कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति से वर्षों तक वंचित है, समस्त विसंगति पर त्वरित एवं ठोस पहल सहित तत्काल ८ प्रतिशत मंहगाई राहत दिलाने म.प्र.पुनर्गठन अधिनियम २००० की धारा ४९(६) समाप्त करने की माँग पेंशनरों ने एक स्वर में माँग पूर्ण न होने पर छ.ग. के महानदी मंत्रालय में उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।

 बैंठक में जिला-रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, बलौदाबाजार, कबीरधाम, राजनांदगांव, केसीजी, भाठापारा एवं अन्य के जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, एवं पदाधिकारी सहित लगभग २०० प्रांतीय आजीवन सदस्य उपस्थित रहें।

 उक्त प्रांतीय कार्यकारिणी की बैंठक में राजनांदगांव जिले से कार्यवाहक अध्यक्ष पी.आर.साव, जिलामहामंत्री सुधीर शेन्डे, प्रचार-प्रसार मंत्री सी.पी. कोसरिया, संरक्षक ए.आर. केहरी, ए.के. कहार, मनहरण साव, कंवल राम साहू, नारद सिंह घरडे , हाजी करीम बख्स, घुमका तहसील के अध्यक्ष श्री के.के दुबे,डोंगरगाँव तहसील के अध्यक्ष ज्योतिष राम यादव अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ उपस्थित रहे।

 कार्यक्रम का संचालन एस.एस. पटनायक प्रांतीय संरक्षक ने किया। सभा को सभी तहसील एवं जिलाध्यक्ष ने भी संबोधित किया, राजनांदगांव जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष पी.आर. साव ने राजनांदगांव जिले के गतिविधियों को अवगत कराया। यह जानकारी जिलामहामंत्री सुधीर शेन्डे एवं प्रचार-प्रसार मंत्री सी.पी. कोसरिया ने दी।

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